✍️सरदार पाटीदार, सरदारपुर
माननीय न्यायालय श्री राधाकिशन मालवीय, विशेष न्यायाधीश सरदारपुर द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2023 को निर्णय पारित करते हुए, आरोपी शुभम पिता मनोहरलाल दुबे उम्र 23 वर्ष निवासी बरमण्डल थाना राजोद को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं सहयोग करने वाले आरोपी दिनेश पिता जगदीश पाटीदार उम्र 30 साल निवासीगण बरमण्डल थाना राजोद को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन अधिकारी श्री पी.एल. मेड़ा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट की घटना दिनांक 15 जनवरी 2019 के सुबह करीब 9 बजे मेरी लड़की पीड़िता कालेज जाने का बोलकर घर से गई थी। जो शाम तक वापस घर नहीं आई। तो धार कालेज में उसकी सहेलियों से एवं आसपास तलाश की तो कालेज धार पहुँचना नहीं ज्ञात हुआ। रिश्तेदारी में और आसपास सम्भावित स्थानों पर पीडिता की तलाश की पता नहीं चला। कहीं गुम हो गई है। ग्राम पडुनीकला का लड़का शुभम पिता मनोहरलाल पंडित मेरी लड़की पीडिता के साथ पढ़ता था उसकी उससे बातचीत थी। उसकी तलाश की वो भी गायब है। मुझे शंका है कि शुभम पंडित मेरी नाबालिक लड़की पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया होगा। रिपोर्ट के बाद पीड़िता को पुलिस ने दस्तयाब की गई एवं पीड़िता के कथन लिये गये तब पिडिता ने बताया की आरोपी शुभम शादी करने की लालच देकर बहला फुसलाकर बरमण्डल से इंदौर में अपने मित्र दिनेश के फ्लेट पर बुलाया, वहा से आरोपी शुभम और दिनेश पीड़िता को उज्जैन ले गये एवं उज्जैन से भोपाल और होशंगाबाद ले गये वहां पर आरोपी शुभम ने पीड़िता के साथ निरंतर बलात्कार किया।
विचारण के दौरान मा. न्याायालय ने विशेष लोक अभियोजक बापुसिंह बिलवाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी शुभम पिता मनोहरलाल दुबे उम्र 23 वर्ष निवासी बरमण्डवल थाना राजोद को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित एवं आरोपी दिनेश पिता जगदीश पाटीदार उम्र 30 साल निवासी बरमण्डल थाना राजोद को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बापुसिंह बिलवाल द्वारा की गई।
