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Friday, April 17, 2026
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निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 3 दिसंबर मतगणना दिवस को सम्पूर्ण उज्जैन जिले में शुष्क दिवस, क्रय विक्रय या परिवहन होने की स्थिति में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तरदायी

बेबाक आजाद 9993756976
उज्जैन जिले की सभी विधानसभाओं की मतगणना रविवार 3 दिसम्बर को इन्दौर रोड स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने किये हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135ग के प्रावधानानुसार एवं मप्र राजपत्र की कंडिका में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण उज्जैन जिले में रविवार 3 दिसम्बर को शुष्क दिवस घोषित किया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के तहत उपरोक्त घोषित शुष्क दिवस की अवधि में उज्जैन जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा के फुटकर विक्रय केन्द्र एफसीएल-1, मदिरा प्रसाद काउंटर, एफएल-2 (रेस्तरा बार), एफएल-3 (होटल बार), एफएल-4 (क्लब बार), एफएल-9 (मेसर्स महाकाल डिस्टलरी प्रा.लि.नरवर, जिला उज्जैन) की जिले में संचालित समस्त वाइन आउटलेट देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार, विदेशी मदिरा भाण्डागार पूर्णत: बन्द रहेंगे और जिले में मदिरा का क्रय-विक्रय तथा परिवहन पूर्णत: निषिद्ध रहेगा।

सम्बन्धित आबकारी वृत्त प्रभारियों, थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार की मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन होने की स्थिति में वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

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