back to top
Friday, April 17, 2026
HomeAll Newsनाबालिक से बलात्कार करने वाले को 20 साल की सजा, न्याय की...

नाबालिक से बलात्कार करने वाले को 20 साल की सजा, न्याय की हुई जीत-अपर लोक अभियोजक बीएस बिलवाल

सरदार पाटीदार, सरदारपुर न्यूज़……… 
         

अपर लोक अभियोजक बापू सिंह बिलावल ने बताया की  माननीय विशेष न्यायालय राधा-कृष्ण मालवीय जी द्वारा नाबालिक से बलात्कार मामले में निर्णय पारित करते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामला इसप्रकार है कि दिनांक 16- 6 -2020 को पीड़िता की माताजी के फोन नंबर पर 5:30 बजे फोन आया और बोला कि मैं आज रात 1:00 बजे तेरे घर पर आऊंगा तू मेरे साथ चलना अपन शादी कर लेंगे फिर रात में 1:00 बजे पीड़िता के घर आया और उसे मोटरसाइकिल का हाल बजाया तो पीड़िता घर के बाहर आए तब आरोपी दीपक पीड़िता से बोला कि चल मेरी गाड़ी पर बैठ अपन शादी कर लेंगे इस पर पीड़िता ने  दीपक को मना भी किया और बोला की शादी की बात घरवालों से कर लेंगे घरवाले मान जाएंगे लेकिन दीपक बोला कि तेरे घर वाले मेरी शादी तुझ से नहीं करने देंगे तू मेरे साथ चल मैं तुझे हमेशा के लिए साथ में रख लूंगा और तुझसे शादी कर लूंगा और दीपक पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बिठाकर रात्रि 1:00 बजे ग्राम दसई से   रतलाम के पास धराड़ लेकर आओ और सुबह 4:00 बजे जहां पर दीपक ने लिखा कर अंकल के यहां रखा पीड़िता को 2 दिन तक रखा और शादी का बोलकर गलत काम बलात्कार किया और फिर पीड़िता को छोड़कर चला गया इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना अमझेरा के अपराध क्रमांक 349 धारा 363 366 376 34 भादवी  लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(ठ)L.. मैं आरोपी दीपक को 20 वर्ष का सश्रम कारावास धारा 363 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास 5000 एवं ₹2000 अर्थदंड से दंडित किया गया है शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक बापू सिंह बिलावल, एडीपीओ पीएल मैंड़ा द्वारा की गई।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments