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Saturday, November 7, 2026
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फालिये से चोट पहुंचाने वाले आरोपीगण को सरदारपुर न्यायालय से सात -सात वर्ष का सश्रम कारावास

✍️ ऋतिक पंवार, सरदारपुर
धार सरदारपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री राधाकिशन मालवीय ने फालिये से मारपीट कर आहत को क्षति पहुंचाने वाले दो अभियुक्तों अकरम पिता सूरसिंह सोलंकी तथा भगवान पिता सूरसिंह सोलंकी दोनों निवासीगण ग्राम कुशलपुरा, थाना राजगढ़, तहसील सरदारपुर को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया है, प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र शर्मा ने की।

अभियोजन का अभियोग संक्षिप्त में इस प्रकार था कि दि 20 अक्टूबर 2019 को अपरान्ह 4:00 बजे फरियादी जामसिंह पिता कालू, निवासी ग्राम कुशल पुरा, दत्तीगांव बस स्टेंड पर चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, तभी दोनों आरोपीगण आए और जामसिंह को पुराने झगड़े की बात को लेकर अश्लील गालियां देने लगे। फरियादी के मना करने पर आरोपी अकरम ने हाथ में लिये धारिये से जान से मारने की नीयत से जामसिंह के सिर पर वार किया जिससे चोट आकर खून बहने लगा इस दौरान जामसिंह को भुवान ने भी पत्थर मारे एवं जामसिंह को जान से मारने की धमकी दे गये। मौके पर उपस्थित मानसिंह और तौलसिंह ने बीच बचाव किया तथा आहत जाम सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया। जाम सिंह ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना राजगढ़ पर लिखवाई!
पुलिस ने दोनों आरोपी गण को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, न्यायालय में अभियोजन ने 10 साक्षी गणों के कथन करवाए, न्यायालय ने अभियोजन की साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए दोनों अभियुक्तगणों को सात -सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा पाँच – पाँच हजार रु के अर्थ दंड से पृथक-पृथक दंडित किये जाने का दंडादेश सुनाया तथा अर्थ दंड अदा ना किए जाने की दशा में छ: माह का अतिरिक्त कारावास भुगताएं जाने का आदेश भी प्रदान किया।

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